झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अपर बाजार और जालान रोड के दुकानदारों को बड़ी राहत, नगर निगम का आदेश खारिज
रांची : 17 मार्च 2026
राजधानी रांची के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र अपर बाजार और जालान रोड के व्यापारियों के लिए 17 मार्च 2026 का दिन बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरा रहा। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम (RNC) द्वारा दुकानदारों के लाइसेंस रद्द करने और दुकानें खाली कराने के एकतरफा आदेश पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे पूरी तरह खारिज कर दिया। माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दुकानदारों के पक्ष में एक बड़ा सुरक्षात्मक फैसला सुनाया है।
इस महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश और मामले से जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं |
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हाईकोर्ट का फैसला और दिशा-निर्देश
• नगर निगम का आदेश रद्द: अदालत ने रांची नगर निगम द्वारा दुकानदारों को बेदखल करने और उनके ट्रेड/व्यावसायिक लाइसेंस को निरस्त करने के आदेश को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया।
• 12 सप्ताह का समय: जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने नगर निगम को सख्त निर्देश दिया कि वह 12 सप्ताह (लगभग 3 महीने) के भीतर सभी प्रभावित दुकानदारों का पक्ष



Nov 02 2026, 14:34
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